लीज़होल्ड प्रॉपर्टी में लीज़ 99 साल के लिए होती है, लीज़ के समाप्त होने के बाद प्रॉपर्टी का मालिकाना हक़ वापस मूल मालिक के पास चला जाता है लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको रेन्यु किया जा सकता है सरकार समय समय पर लीज वाली प्रॉपर्टी के लिए एक फ्रीहोल्ड कन्वर्जन स्कीम लाई जाती है। इसमें 99 साल की लीज को फ्रीहोल्ड में बदल दिया जाता है।

लोगो के मन में यही सवाल होता है की 99 साल के बाद हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा क्या इसे छोड़ना पड़ेगा या खाली करना पड़ेगा और क्या हमारे आज इन्वेस्ट किये हुए पैसे बर्बाद हो जायेंगे क्या | आज कल लोग सोसाइटी में फ्लैट में रहना ज्यादा पसंद करते है इसके लिए वो फ्लैट में सुरक्षित महसूस करते है जंहा उनको हर तरीके की सिक्योरिटी और सेफ्टी मिल जाती है कोरोना के बाद तो इन फ्लैट्स की डिमांड और भी बाद गयी है |

लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है ?


आमतौर पर प्रॉपर्टी दो तरह की होती है लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते है तो आपको ये जानना बहुत ही जरुरी है फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में मालिकाना हक़ खरीददार का होता है वो उसे जब चाहे जैसा चाहे बना सकता है और जब चाहे बेच सकता है

लेकिन लीजहोल्ड प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है आमतौर पर लीज़ 99 साल के लिए होती है इसका मतलब आपको इस प्रॉपर्टी में 99 तक ही मालिकाना हक़ मिलता है जोकि अस्थायी होता है और समय समाप्त होने के बाद मालिकाना हक़ प्रॉपर्टी के मूल मालिक के पास चला जाता है ||

लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए क्या करे –


कोई भी फ्लैट खरीदने के 99 साल बाद जब आप लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड करना चाहते है तो इसके लिए दो विकल्प होते है
1 . सरकार द्वारा चलाया गया कन्वर्जन स्कीम –
सरकार समय समय पर कन्वर्जन स्कीम चलती है जिसमे आपको लीज़होल्ड को फ्रीहोल्ड में कन्वर्ट करने का अवसर देती है जिसमे आप कुछ शुल्क पे करके अपनी प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड कर सकते है काफी बार यह विकल्प प्रॉपर्टी की लीज़ ख़तम होने से पहले भी देती है |
2 . बिल्डर द्वारा दिया गया ऑप्शन –
जिस बिल्डर ने कोई बिल्डिंग बनाई है और वो उसमे फ्लैट सेल कर रहा है तो वो भी लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने का ऑप्शन देता है लेकिन यदि उस बिल्डर ने भी प्रॉपर्टी को लीज़ पर ले रखा है तो वो ये विकल्प नहीं दे सकता है इसमें उसके पास खुद उस जमीन का मालिकाना हक़ होने चाहिए |

बिल्डिंग के ढह जाने के बाद या 99 साल ख़त्म होने के बाद क्या होगा ?

यदि कोई बिल्डिंग समय से पहले या बाद में ढह जाती है तो उस समय पर सभी फ्लैट मालिकों में उस जमीने के हिस्से को बात दिया जाता है जिस जमीन पर वो बिल्डिंग बनी हुई है | इससे आपको भी जमीन का एक हिस्सा मिलता है और यह बटवारा उस जमीन के सर्कल रेट के आधार पर होता है |

लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को हम कब बेच सकते है –
यदि आपके पास किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक़ नहीं होता तब उस स्तिथि में तो लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को आप किसी दूसरे को लीज़ ट्रांसफर करते है न की बेच सकते है और यह ट्रांसफर भी तभी संभव है जब तक लीज़ का समय बचा हुआ है लीज़ ख़तम होने के बाद उसे रेन्यु करना या फ्रीहोल्ड करना होता है |