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217 करोड़ लौटाने को तैयार महाठग सुकेश चंद्रशेखर, कोर्ट में दिया सेटलमेंट ऑफर, जानें मामला

sukesh-chandrasekhar 217 करोड़ लौटाने को तैयार महाठग सुकेश चंद्रशेखर, कोर्ट में दिया सेटलमेंट ऑफर, जानें मामला

ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा के सामने एक आवेदन दाखिल किया है. इस आवेदन में सुकेश ने कहा है कि वह 200 करोड़ रुपए के रंगदारी मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है. हालांकि, उसने यह भी साफ किया है कि यह रकम देने की पेशकश वह अपने कानूनी अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना कर रहा है और इसे अपने अपराध को स्वीकार करना नहीं माना जाए.

यानी, सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि पैसे देने की पेशकश का मतलब यह नहीं है कि वह खुद को दोषी मान रहा है, बल्कि वह यह कदम अलग कारणों से उठा रहा है.

3 जनवरी, 2026 को होगी सुनवाई

कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी, 2026 की तारीख तय की है. याचिका में आवेदक को लोधी कॉलोनी के स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़े मामले में समझौता करने की इजाजत मांगी गई है. आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट से शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने और यह रिकॉर्ड करने की अपील की है कि समझौते का प्रस्ताव सही है और उसकी सहमति पर निर्भर है.

200 करोड़ रुपए की ठगी का केस दर्ज

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का केस दर्ज किया है. देश भर में सुकेश के खिलाफ कई जांचें चल रही हैं. पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उसके साथी ए पॉलोज को अरेस्ट किया है. वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी जांच की जा रही है.

हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल

पुलिस ने इस केस में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) भी लगाया है. पुलिस के अनुसार, चंद्रशेखर, पॉलोज और अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर अपराध की रकम को ठिकाने लगाने और छिपाने के लिए हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था. कोर्ट को अभी सेटलमेंट एप्लीकेशन पर आदेश देना बाकी है.

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