दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) ने निजी स्कूलों में EWS (Economically Weaker Sections) के तहत एडमिशन के लिए आय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब, वह परिवार जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें भी EWS श्रेणी के तहत एडमिशन मिलेगा। इससे पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
इस बदलाव के मुख्य बिंदु:
- आय सीमा का विस्तार: पहले EWS कैटेगरी के तहत आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए थी। अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अधिक परिवार अब इस श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- सहायता और एडमिशन: इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलने का अवसर मिलेगा, खासकर उन परिवारों को जिनकी आय 5 लाख रुपये तक है। इसका उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना है।
- EWS श्रेणी में एडमिशन: दिल्ली में निजी स्कूलों में EWS के तहत एडमिशन में 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का अवसर देती हैं। यह कदम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद है, जो निजी स्कूलों में शिक्षा लेने के इच्छुक होते हैं, लेकिन आर्थिक कारणों से नहीं कर पाते।
इस बदलाव से संभावित लाभ:
- शिक्षा का समान अवसर: यह कदम उन बच्चों के लिए मददगार साबित होगा, जिनके परिवार की आय अधिक नहीं है, लेकिन वे अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहते हैं।
- आर्थिक बाधाएं कम करना: अब जिन परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, वे भी EWS कैटेगरी के तहत एडमिशन ले सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक बाधाएं कम होंगी और वे अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेंगे।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: EWS छात्रों के लिए निजी स्कूलों में एडमिशन से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, क्योंकि ये स्कूल बेहतर सुविधाओं और शिक्षा के माहौल प्रदान करते हैं।
यह फैसला दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री और दिल्ली एलजी के बीच विमर्श के बाद लिया गया है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता और समान अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
EWS (Economically Weaker Sections) के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। दिल्ली में यह प्रक्रिया दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, और इसके लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है, यह उस स्कूल और क्षेत्र पर निर्भर करता है।
EWS एडमिशन के लिए आवेदन कैसे करें:
- दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग की वेबसाइट: दिल्ली सरकार ने EWS एडमिशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्रदान किया है। आप इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- वेबसाइट: Delhi School Admission Portal (EWS)
- यहाँ पर आपको EWS के तहत आवेदन करने के लिए फार्म मिलेगा।
- आवेदन प्रक्रिया:
- फॉर्म भरें: सबसे पहले, EWS एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपने परिवार की आय, निवास का पता, बच्चों का विवरण, और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:
- आधार कार्ड (या किसी पहचान पत्र का प्रमाण)
- आय प्रमाण पत्र (जो यह सिद्ध करता हो कि आपके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है)
- रहाई प्रमाण पत्र (जो यह साबित करता हो कि आप दिल्ली के निवासी हैं)
- जन्म प्रमाण पत्र (बच्चे का)
- स्कूल चयन करें: आवेदन के दौरान आपको उन स्कूलों की सूची में से स्कूल का चयन करना होगा जहाँ आप बच्चे का एडमिशन चाहते हैं।
- स्कूल का चयन:
- दिल्ली में सरकारी और निजी स्कूलों में EWS एडमिशन के लिए 20% सीटें आरक्षित होती हैं। आवेदन करने के बाद, एक लॉटरी प्रणाली (जो स्कूल द्वारा निर्धारित होती है) के तहत चयन होता है।
- कुछ स्कूलों का चयन करने के लिए आपको स्कूलों का नाम और विभागीय कोड भरना पड़ सकता है।
- ऑफलाइन आवेदन (यदि ऑनलाइन संभव नहीं है):
- अगर आपको ऑनलाइन आवेदन में समस्या आती है या आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप नजदीकी सरकारी स्कूल से ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
- स्कूल में जा कर आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, उसे भरें और आवश्यक दस्तावेज़ साथ में जमा करें।
- लॉटरी और परिणाम:
- जब आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो जाती है, तो चयन प्रक्रिया के तहत लॉटरी या साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाता है।
- अगर आपका बच्चा चयनित हो जाता है, तो स्कूल से आपको एडमिशन लेटर मिलेगा।
- आवेदन की समय सीमा:
- EWS एडमिशन के लिए आमतौर पर हर साल एक निश्चित समय निर्धारित होता है, जो कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा घोषित किया जाता है। आपको इस समय सीमा का पालन करना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आय प्रमाण पत्र: आपके परिवार की आय 5 लाख रुपये तक होनी चाहिए (यह प्रमाणित करना ज़रूरी है)।
- आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान प्रमाण।
- रहाई प्रमाण पत्र (जैसे, रेंट एग्रीमेंट, या बिजली का बिल आदि)।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- विवाहित प्रमाण पत्र (कभी-कभी मांगा जा सकता है)।
- कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 5 साल से अधिक आयु के बच्चों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ (जैसे स्कूल की पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड)।
महत्वपूर्ण बातें:
- EWS सीटों की संख्या: निजी स्कूलों में EWS श्रेणी के तहत 20% सीटें आरक्षित होती हैं।
- सहमति और चयन प्रक्रिया: EWS एडमिशन में लॉटरी प्रणाली के तहत बच्चों का चयन होता है। इसके बाद ही आपको स्कूल से एडमिशन की पुष्टि मिलती है।
- आय सीमा: हाल ही में दिल्ली एलजी ने आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी है, जिससे और भी अधिक परिवार आवेदन करने के योग्य होंगे।
EWS एडमिशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको दिल्ली सरकार के शिक्षा पोर्टल पर जाना होगा और वहां से आवेदन करना होगा। अगर आपको और किसी मदद की जरूरत हो तो आप नजदीकी सरकारी स्कूल से संपर्क भी कर सकते हैं।
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