
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की आर्थिक समृद्धि और सुशासन के लिए एक पारदर्शी और न्यायसंगत कराधान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि कर प्रणाली सरल और प्रभावी हो, तो व्यापारियों, उद्यमियों और निवेशकों को लाभ होता है, और आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ती हैं।
मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में ‘एक मुश्त निपटान स्कीम-2025’ के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही।
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उन्होंने बताया कि ‘एक मुश्त निपटान स्कीम-2025’ से हजारों करदाताओं, विशेषकर छोटे दुकानदारों, उद्यमियों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत, करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्त होकर एक नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन करदाताओं के लिए है जिन्होंने किसी कारणवश अपने करों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इस योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इस योजना को आगामी 180 दिनों तक लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने करदाताओं से अपील की कि वे अपने बकाया का भुगतान शीघ्र करें।
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा विवादों का समाधान करने के लिए अलग-अलग स्कीमें शुरू की हैं, और ‘एक मुश्त निपटान स्कीम-2025’ भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग को बकाया करों की वसूली में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, और इस समस्या को हल करने के लिए ‘एक मुश्त निपटान स्कीम’ लागू की गई है। इससे न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि राजस्व वसूली में भी वृद्धि होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि 2023 में पहले भी एक ‘एक मुश्त निपटान स्कीम’ लाई गई थी, लेकिन उसमें कुछ समस्याएँ आई थीं। अब नई योजना में इन समस्याओं को दूर कर दिया गया है। इस योजना में बकाया कर का वर्गीकरण नहीं किया गया है, बल्कि यह योजना संचयी निर्धारित बकाया राशि पर आधारित होगी। इस योजना के तहत, जुर्माना और ब्याज राशि से पूरी तरह से छूट दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में तीन स्लैब्स बनाए गए हैं:
- 10 लाख रुपये तक के बकाया कर के लिए 40% भुगतान करना होगा।
- 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के बकाया कर के लिए 50% भुगतान करना होगा।
- 10 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर के लिए 100% भुगतान करना होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि 10 लाख रुपये के बकाया कर से अधिक की निपटान राशि वाले करदाताओं को दो किस्तों में अदायगी का विकल्प दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी में कुछ नई पहल की गई हैं, जैसे ऑडिट के एक साथ समापन, सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुविधा केंद्र खोलने के प्रयास। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने व्यापारियों और करदाताओं के हितों के लिए कई सुधार किए हैं, जिससे प्रदेश में व्यापारियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल माहौल बने।
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